July 29, 2026


सूदखोर कोठारी बंधुओं की जमानत खारिज : बीमारी का बहना बनाकर अस्पताल पहुंचे आधी रात भेजे गए जेल

राजनांदगांव: सूदखोरी और जमीन हड़पने के मामले गिरफ्तार शहर के व्यवसायी बंधु निर्मलचंद कोठारी (58) और नलिन कोठारी (54) की जमानत याचिका प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। दोनों को सिटी कोतवाली ने इन आरोपों पर 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दोनों पर ग्रामीण की जमीन हड़पने, सूदखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं।

इधर, गिरफ्तारी के बाद जेल दाखिले से पहले कोठारी बंधुओं ने बीमारी का बहाना बनाकर बचने की नाकाम कोशिश की। 26 जुलाई की शाम जब उन्हें न्यायालय से जेल ले जाया जा रहा था तब दोनों ने उल्टी करने का नाटक करना शुरु किया। पुलिस तत्काल दोनों को लेकर बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल पहुंची। यहां चिकित्सकों की जांच में दोनों की तबीयत सामान्य बताई गई। रात 11-12 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर जेल रवाना कर दिया गया।

बता दें कि पर्रीकला निवासी रोहित कुमार साहू ने कोठारी बंधुओं के खिलाफ सूदखोरी और जमीन हड़पने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर उन्होंने परिवार से ब्लैंक चेक और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। गिरवी रखी जमीन अपने नाम पंजीकृत करा ली गई। उधार की राशि लौटाने के बाद भी जमीन वापस नहीं की गई। उल्टे 20 लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था कराने के बाद केवल 12 डिसमिल जमीन लौटाई गई, जबकि शेष 28 डिसमिल अपने कब्जे में रखकर और रुपये की मांग की जाती रही। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी, जबरन वसूली और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था।


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