राजनांदगांव: खरीफ-2026 में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भरता दलहन मिशन योजना के तहत उड़द बीज वितरण के भुगतान में कथित अनियमितताओं के मामले में कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सजल शिवहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार, बीज वितरण से संबंधित देयकों का नियमानुसार परीक्षण किए बिना भुगतान स्वीकृत कराने और जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन में गंभीर लापरवाही के आरोप सामने आए हैं।
दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक कृषि द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि 11 सितंबर को जिले में खरीफ की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इसके अलावा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी अंबागढ़ चौकी के 13 अक्टूबर को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन क्रमांक 627 तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच की गई। जिले से बाहर की सहकारी बीज प्रदायक संस्थाओं द्वारा उड़द बीज वितरण के लिए प्रस्तुत देयकों की जांच में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। देयकों में बीज की श्रेणी, लॉट नंबर, कृषक अंश राशि के संग्रहण, विकासखंड स्तर पर स्टाक एंट्री और सत्यापन का उल्लेख नहीं था। इसके बावजूद बीज गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदन, किसानों की सूची और खेतों में फसल बोनी के सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही भुगतान स्वीकृत कराए जाने का आरोप है। निलंबन अवधि के दौरान सजल शिवहरे का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।