राजनांदगांव :- पुलिस द्वारा “मिशन सायबर सुरक्षा” अभियान के तहत सायबर अपराधों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण एवं सख्त कार्यवाही की गई है। साइबर सेल एवं थाना कोतवाली की संयुक्त टीम ने म्यूल बैंक खाताधारकों पर कार्रवाई करते हुए संगठित साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।
*मुख्य बिंदु*
“मिशन सायबर सुरक्षा” के तहत साइबर सेल एवं थाना कोतवाली की संयुक्त कार्रवाई।
14 म्यूल बैंक खातों के माध्यम से 14 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही।
आरोपियों द्वारा विभिन्न बैंकों के खातों का उपयोग कर साइबर ठगी की राशि प्राप्त की गई।
*इंडियन ओवरसीज बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, SBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं PNB के खातों का दुरुपयोग।*
गिरफ्तार खाताधारकों के खातों में लगभग 50 लाख रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन पाया गया।
मामूली लालच में आकर बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम एवं चेकबुक उपलब्ध कराने वालों पर सख्त कार्रवाई।
सभी आरोपियों के विरुद्ध *धारा 317(2), 317(4) बीएनएस* के तहत गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया।
म्यूल अकाउंट के रूप में बैंक खाते देना, किराए पर देना या कमीशन पर उपलब्ध कराना दंडनीय अपराध है।
बढ़ते साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित *भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)* के पोर्टल से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव *सुश्री अंकिता शर्मा* के निर्देशन में जिले में “मिशन साइबर सुरक्षा” अभियान चलाया जा रहा है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 14 बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने हेतु किया जा रहा था। जांच में यह सामने आया कि इन खातों के माध्यम से 50 लाख रुपये से अधिक का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है।
उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली में विभिन्न अपराध क्रमांकों (* 104/2025, 105/2025, 106/2025, 108/2025, 109/2025, 110/2025, 381/2025, 437/2025) के तहत अपराध दर्ज कर सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
राजनांदगांव पुलिस की अपील:
अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या मोबाइल सिम किसी अन्य को न दें।
किसी के बहकावे या लालच में आकर अपने दस्तावेज साझा करना अपराध को बढ़ावा देता है।
यदि आपके खाते में कोई संदिग्ध लेनदेन हो, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।
म्यूल अकाउंट के रूप में खाता देना या उपयोग करना कानूनन अपराध है और कठोर कार्रवाई की जाती है।
*नाम आरोपी:-*
01. मिहीर साहू निवासी लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव
02. भरत वैष्णव पिता देवा दास वैष्णव निवासी ग्राम किरगी थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव
03. शेख फैजान पिता फईमुद्दीन उर्फ गुड्डू निवासी तकियापारा जिला दुर्ग
04. कुणाल सिंह पिता सुखवींदर सिह निवासी बख्तावर चाल राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव
05 कुमारू लाल पिता गरीभा लाल साहू निवासी मुरूमकला थाना ठेलकाडीह जिला केसीजी
06. दुकालू राम साहू पिता राधे साहू निवासी रेवाडीह थाना लालबाग जिला राजनांदगांव
07. मोनिका यादव निवासी नंदई चौक थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव
08. शेख सैफूद्दीन पिता शेख कुतुबदिन निवासी लखोली अटल आवास थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव
09. संगीता साहू पति चुरामन साहू निवासी ग्राम घोरदा थाना लालबाग जिला राजनांदगांव
10. केजा बाई यादव निवासी घोरदा थाना लालबाग जिलाराजनांदगांव
11. राधिका यादव पति संदीप यादव निवासी घोरदा थाना लालबाग जिला राजनांदगांव
12. मुकेश निर्मलकर निवासी मुढ़हीपार थाना सोमनी जिला राजनांदगांव
13. किरण रहकवार निवासी ममतानगर गली नं04 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव
14. शेखर पसिने पिता शशि पसिने निवासी सेक्टर 07 तालपुरी भिलाई जिला दुर्ग