June 06, 2026


शराब तस्करी : चौकी चिखली पुलिस की कार्यवाही : अवैध शराब परिवहन करने वाला फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार

फरार आरोपी के विरूद्ध दर्ज है पूर्व मे कई अपराध पूर्व मे शराब तस्करी मे प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन कीमती करीबन 600000 रूपये एवं आरोपी के कब्जे से 15.600 बल्क लीटर बीयर, 8.820 बल्क लीटर जम्मू व्हीस्की अंग्रेजी शराब कीमती 10680 रूपये किया गया था जप्त। अशांति फैलाने वाले बदमाश के विरूद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत् किया गया कार्यवाही

 चिखली :- पुलिस अधीक्षक महोदया  अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया  वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में अवैध गांजा, शराब बिक्री व असामाजिक तत्व, गुुण्डा बदमाष, और सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीने वालो के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है अभियान कार्यवाही मे दिनांक 18.04.2026 को आरोपी अजीत यादव एवं अनील यादव द्वारा सफेद स्कार्पियो वाहन मे अवैध रूप से मात्रा से अधिक शराब ले जाने की सूचना पर तत्काल चौकी चिखली पुलिस टीम द्वारा रेड कार्यवाही कर गठुला नाला के पास नाकाबंदी कर सफेद रंग के स्कार्पियो को रोकवाने पर अजीत यादव के कब्जे से स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 08 वाय 1005 मे 24 नग किंग फिशर बीयर, 49 पौवा जम्मु स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से उक्त शराब 24 नग किंग फिशर बीयर कुल 15.600 बल्क लीटर कीमती 4800 रूपये,  49 पौवा जम्मु स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब कुल 8.820 बल्क लीटर कीमती 5880 रूपये एवं स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 08 वाय 1005 कीमती 600000 रूपये कुल जुमला कीमती 610680 रूपये जप्त कर वैधानिक कार्यवाही कर आरोपियो के विरूद्ध धारा सदर 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अजीत यादव को जेल निरूद्ध किया गया था तथा प्रकरण के फरार मुख्य आरोपी अनील यादव पिता स्व. दषरथ यादव उम्र 56 साल ग्राम पेटेश्री ओपी तुमड़ीबोड़ थाना लालबाग जिला राजनांदगांव की लगातार पतासाजी की जा रही थी जिसे आज दिनांक 05.06.26 को ग्राम पेटेश्री अभिरक्षा मे लेकर वैधानिक कार्यवाही करते हुए गिर. कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। 

आरोपी अनिल यादव के विरूद्ध ़थाना लालबाग मे दर्ज अपराध- 01. अप.क्र. 152/01 धारा 34ए आब.एक्ट, 02. अप.क्र. 153/01 धारा 34ए आब.एक्ट, 03. अप.क्र. 56/10 धारा 341,294,323,506 भादवि, 3(1),(10) एसटी/एससी एक्ट, 04. अप.क्र. 326/15 धारा 34(2) आब.एक्ट, 05. अप.क्र. 82/18 धारा 34(2) आब.एक्ट, 06. अप.क्र. 419/19 धारा 34(2) आब.एक्ट, 07 अप.क्र. 440/20 धारा 34(2) आब.एक्ट, 08. अप.क्र. 01/19 धारा छ.ग. राज्य सुरक्षा अधि. 1980 की धारा 395, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही- 01. 305/05 धारा 107,116(3) जा.फौ., 52/10 धारा 107,116(3) जा.फौ., 06/10 धारा 110 जा.फौ., 21/11 धारा 110 जा.फौ., 05/18 धारा 110 जाफौ., 32/19 धारा 110 जा.फौ.,

थाना डोंगरगढ मे दर्ज अपराध- 01. अप.क्र. 150/18 धारा 34(2) आब.एक्ट

इसी प्रकार अभियान कार्यवाही के तहत चौकी चिखली मे आम जनता की शिकायतो के आधार पर अलग अलग टीम गठित कर बदमाशो पर अंकुश लगाने हेतु पेट्रोलिंग कार्यवाही किया जा रहा है आज दिनांक 05.06.2026 को दौरान अभियान के तहत् झगड़ा विवाद कर अशांति फैला रहे बदमाश मुकेश भाण्डेकर पिता स्व. भोलाराम भाण्डेकर उम्र 32 साल साकिन स्टेशनपारा 16 खोली वार्ड नं. 12 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. के विरूद्ध पृथक से धारा 170,126,135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर मान.न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया ।

 उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्र.आर. अरूण नेताम, म.प्र.आर. वंदन पटले, आर0 आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।


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