October 30, 2026


नाबालिक अपहृता को घर से भगा कर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को थाना लालबाग द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

लालबाग :-  आरोपी सागर साहू पिता स्व.श्यामलाल साहू उम्र 25 साल निवासी ग्राम सुखरी थाना लालबाग जिला राजनांदगांव हाल पता महाकाली कालोनी ईको बैंक शिव मंदिर के पास थाना रामनगर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र।

दिनांक 05/09/2026 को प्रार्थी थाना लालबाग आकर अपने नाबालिक पोती को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट करने पर थाना लालबाग में अपराध क्र. 386/2026 धारा 137(2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। 

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा महोदया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सत्यप्रकाश तिवारी के दिशा निर्देशन पर थाना लालबाग द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 26/10/2026 को पीडिता को बरामद कर प्रकरण में धारा- 87, 64(ड), 65(1) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट जोडकर आरोपी सागर साहू पिता स्व.श्यामलाल साहू उम्र 25 साल निवासी ग्राम सुखरी थाना लालबाग जिला राजनांदगांव हाल पता महाकाली कालोनी ईको बैंक शिव मंदिर के पास थाना रामनगर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी को आज दिनांक 27.10.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश जांगडे, उप निरीक्षक शारदा बंजारे, प्र.आर.  प्रभात तिवारी, आर. संतोष श्रीवास्तव, म.आर. पेमिन मण्डावी का कार्य सराहनीय रहा।



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