June 11, 2026


मारपीट के गंभीर प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार : घटना में प्रयुक्त लोहे के रॉड एवं फावड़ा जप्त

आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। नाम आरोपी - कैलाश उइके पिता छन्नूलाल उम्र 18 वर्ष, निवासी रामनगर वार्ड क्रमांक 07, चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव

 लालबाग :-  प्रकरण में दिनांक 24.01.2026 को प्रार्थी हीरुराम कुंजाम पिता जगन्नाथ उम्र 55 निवासी पेंड्री थाना लालबाग द्वारा थाना लालबाग में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी कैलाश उइके ने पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी के पुत्र पर लोहे के रॉड एवं फावड़ा से सर मारपीट कर चोंट पहुंचाया है, जिससे उसके सिर एवं शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आईं। घायल को तत्काल उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया।

मामले की रिपोर्ट पर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 47/2026 धारा 296, 115(2), 118(1), 351(2)  बी एन एस के तहत् पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। 

प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में थाना लालबाग पुलिस द्वारा गंभीरता पूर्वक अपराध विवेचना की गई। प्रकरण के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं चिकित्सकीय दस्तावेजों के आधार पर मामले में धारा 118(2) का अपराध घटित होना पाए जाने पर मामले धारा जोड़ी गई। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत प्रमाणित पाए जाने पर उसका पता तलाश कर आज दिनांक 08.06.2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण गंभीर एवं आजमानतीय होने से  आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है।


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