October 27, 2026


दिग्विजय क्लब के निर्माण पर रोक भवन अनुज्ञा निलंबित

निगम आयुक्त ने क्जब से सात दिन में मांगा जवाब, तत्कालीन ईई भी आएंगे जांच के घेरे में

राजनांदगांव : राजा दिग्विजय दास के नाम वाले क्लब की भूमि पर निर्माण और भवन अनुज्ञा को लेकर विवाद गहरा गया है। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में भवन अनुज्ञा से संबंधित दस्तावेजों और भूमि पर अधिकार को लेकर गड़बड़ी सामने आई है जिसमें क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बेलावाला और निगम अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध देखी जा रही है। इधर, नगर निगम आयुक्त ने 26 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिग्विजय क्लब को जारी भवन अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दी है। साथ ही यहां जारी दुकानोंस्वीमिंग पुल का निर्माण कार्य रोकने और सात दिन के भीतर आवश्यक सहमति व अनापत्ति संबंधी दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम कार्यालय के बाजू स्थित दिग्विजय क्लब के भूखंड में दुकान, स्वीमिंग पुल के निर्माण के मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई थी। जांच में सामने आया कि भूखंड कलेक्टर के नाम पर है लेकिन जिला कार्यालय की ओर से निर्माण के भवन अनुज्ञा की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि निगम ने 28 अप्रैल 2023 को नजूल शीट क्रमांक 47-ए, भूखंड क्रमांक 4/1 के 4,945 वर्गमीटर की भूमि शासकीय नजूल पर निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा जारी की थी। कलेक्टर ने छह अक्टूबर 2026 को पत्र लिखकर नगर निगम से इसकी जानकारी मांगी। कलेक्टर के खत बाद निगम में हड़कंप मच गया। कलेक्टर तक मामला पहुंचने के बाद निगम ने भवन अनुज्ञा निलंबित कर क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बेलावाला से उनका पक्ष मांग लिया है। जबकि जांच प्रतिवेदन की प्रति कलेक्टर को भेजी गई है।

बेलावाला ने मांगी थी अनुज्ञा

नगर निगम की ओर से कलेक्टर कार्यालय को भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार, दिग्विजय क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बेलवाला की ओर से अधिकृत आर्किटेक्ट दिशा साहू के माध्यम से भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके आधार पर 28 अप्रैल 2023 को भवन अनुज्ञा जारी की गई। यहीं से फर्जीवाड़े की शुरुआत मानी जा रही है। पूरे मामले में निगम के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और वर्तमान में संविदा पर पदस्थ यूके रामटेके और कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बेलावाला की भूमिका कार्रवाई के घेरे में है। हालांकि निगम ने अधिकारी पर कार्रवाई या नोटिस जारी नहीं की है।

 दुकान, स्वीमिंग पुल का निर्माण जारी

जानकारी के अनुसार, संबंधित भूखंड पर दो मंजिला शापिंग कांप्लेक्स में 20 दुकानों का निर्माण किया जा चुका है, जिनसे प्रीमियम के रूप में लाखों की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 20 और दुकानों तथा स्वीमिंग पूल का निर्माण जारी है। फिलहाल नगर निगम के आदेश से भवन अनुज्ञा निलंबित है। क्लब प्रबंधन का जवाब और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।



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