राजनांदगांव: डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में गुपचुप ठेला संचालक और उसके पुत्र के साथ मारपीट एवं धारदार वस्तु से हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 21 मई 2026 को नाकापार पेट्रोल पंप स्थित आरा मिल के पास गुपचुप ठेला लगाने वाले प्रार्थी के पास आरोपी श्याम राज साहू और उसका साथी पहुंचे। दोनों आरोपियों ने 10-10 रुपये में पेट भर गुपचुप खिलाने की बात कही। जब ठेला संचालक ने इतने कम पैसे में पेट भर गुपचुप नहीं मिलने की बात कही, तो दोनों आरोपी भड़क गए।
आरोपियों ने एक राय होकर ठेला संचालक के साथ मां-बहन की अश्लील गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अपने पास रखी नुकीली धारदार वस्तु से हमला कर दिया। हमले में प्रार्थी के कान के पीछे तथा पीठ-कमर में चोट आई।
इतना ही नहीं, बीच-बचाव करने पहुंचे प्रार्थी के पुत्र के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। धारदार वस्तु से किए गए वार में युवक के कान के पीछे, कंधे और हाथ में चोटें आईं।
घटना की शिकायत मिलने के बाद डोंगरगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में बुधवारी पारा निवासी 21 वर्षीय श्याम राज साहू तथा नंदेश्वरी पारा निवासी 35 वर्षीय साजन कुमार कंसकारा शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक आरोपी साजन कंसकारा के खिलाफ पूर्व में भी थाना डोंगरगढ़ में एनडीपीएस एक्ट और मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 118(1), 351(2) और 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई कर आगे की जांच शुरू कर दी है।