राजनांदगांव :- मामले का संक्षिप्त विवरण- प्रार्थी दिनांक 03.06.2026 को थाना आकर आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह सोनू बार में काम करता है, कल दिनांक 02.06.2026 के रात्रि 11ः45 बजे के आस पास सोनू बार को बंद करके घर जा रहा था तभी गौरी नगर का रहने वाला करण महोबिया आया और बोला की एक बीयर दो तब इसके बार बंद हो गया बोला, तो करण महोबिया इसे मां बहन की गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकू से हमला करने के लिए निकालना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपी के खिलॉफ अपराध क्रमांक 285/26 धारा 296, 351 (2), 118 (1) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर (रा0पु0से0) तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री अलेक्जेण्डर किरों (रा0पु0से0) के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में तत्काल पुलिस बल भेजकर मुखबीर की सूचना टांकापारा रेल्वे फाटक के पास राजनांदगांव में आरोपी करण महोबिया को घेराबंदी कर पकड़ा गया, पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया, आरोपी को आज दिनांक 03.06.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकार्ड- अप0क्र0 155/20 धारा 294, 323, 341, 506, 34 भादवि0. के मामले में चालान किया गया है, एवं
इस्त0क्र0 98-148/26 धारा 170/126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र शाह, प्र0आर0 जी0 सिरिल कुमार, आरक्षक श्रीनिवास राव एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।