राजनांदगांव : टेडेसरा-घुमका-कलडबरी-पटेवा मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित 13 गांवों में जमीन के अंतरण, बंटवारे, व्यपवर्तन और खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई है। कलेक्टर ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। हालांकि, दूसरी परियोजनाओं के कारण जिन जमीनों पर अलग से प्रतिबंध लागू है, उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रतिबंध हटने से टेडेसरा, फूलझर, नवागांव, मुड़ीपार, बघेरा, परसबोड़, कलडबरी, बरबसपुर, हरड़ुवा, घुमका, दर्रा, पटेवा और रेंगाकठेरा गांवों की संबंधित भूमि के राजस्व और पंजीयन संबंधी कार्य नियमानुसार किए जा सकेंगे। मार्ग चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक इन गांवों में जमीन के अंतरण, बंटवारे, व्यपवर्तन और क्रय-विक्रय पर एक अगस्त 2025 को प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में लोक निर्माण विभाग के भवन-सड़क संभाग, राजनांदगांव से प्रस्ताव मिलने के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की गई। इसके बाद जारी आदेश में उन जमीनों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया, जिन पर किसी अन्य परियोजना के तहत रोक लागू नहीं है।