लालबाग :- प्रार्थी धनलाल साहू, निवासी ग्राम किरगी (ब), थाना लालबाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 29.05.2026 की रात्रि लगभग 08:00 बजे ग्राम रेवाडीह स्थित पुराने शराब भट्टी के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा उससे शराब पीने के लिए पैसों की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा पैसे देने से इंकार करने पर आरोपियों ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे सिर, नाक एवं हाथ में चोटें आईं।
रिपोर्ट पर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 227/2026 धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में थाना लालबाग पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथनों, पहचान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मिथलेश ओटी पिता नरेश ओटी, उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 21 रेवाडीह, थाना लालबाग तथा दो अन्य विधि से संघर्षरत बालकों की संलिप्तता प्रमाणित पाई गई।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाश कर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग स्टील का कड़ा बरामद कर जप्त किया गया। प्रकरण में विधि से संघर्षरत बालकों की संलिप्तता पाए जाने पर किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
आरोपी एवं दोनों विधि से संघर्षरत बालकों को विधिवत पूछताछ एवं पहचान उपरांत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
थाना लालबाग पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही एवं विवेचना जारी है।
सराहनीय योगदान
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक रमेश पटेल, सहायक उप निरीक्षक अश्वनी यदु, आरक्षक राकेश धुर्वे एवं कमल किशोर यादव का विशेष योगदान रहा।