राजनांदगांव :- मामलें का विवरण- दिनांक 21.07.2026 को प्रार्थी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रताप यादव उर्फ बिट्टु यादव निवासी बैगापारा घुरवा धरसा लखोली के द्वारा दिनांक 20.07.2026 को रात्रि 20ः00 बजे इसे तुम्हारे कारण मोबाईल नहीं बिक रहा है, कहकर अश्लील गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकूनुमा धारदार वस्तु से मारपीट करना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्व अप0क्र0 389/26 धारा 296, 118 (1), 351 (2) बीएनएस कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस की कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा0पु0से0) तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री अलेक्जेण्डर किरों (रा0पु0से0) के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में आरोपी प्रताप यादव उर्फ बिट्टु निवासी बैगापारा लखोली की लगातार पतासाजी कर पकड़ा गया, पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का धारदार चाकू जप्त कर आज दिनांक 26.07.2026 को मामलें में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र शाह, सहायक उप निरीक्षक इसराफिल खान, आरक्षक प्रयंश सिंह, लिलेन्द्र पटेल की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी के विरूद्व पूर्व अपराधिक प्रकरण-
01 थाना कोतवाली अप0क्र0 288/26 धारा 296, 115 (2), 351 (2) बीएनएस