राजनांदगांव :- आवेदक रोहित कुमार साहू पिता आनंद राम साहू उम्र 46 साल साकिन पार्टीकला थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 26.07.2026 को आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25-11-2021 को इसके पिता आनंद राम को पैसों की आवश्यकता होने पर अपने नाम की भूमि खसरा नंबर 138/6 रकबा 40 डिसमिल को निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखा गया था। उक्त जमीन को गिरवी रखकर निर्मल कोठारी द्वारा तय किये गये 02 प्रतिशत ब्याज की दर से 5,11,000/- रूपये प्राप्त किये थे और सिक्युरिटी के तौर पर इससे और इसकेे पिता आनंद राम एवं भाई जेसुराम साहू से निर्मल कोठारी ब्लैक चेक एवं कोरे कागजात पर दस्तखत करवाया गया था। जिसे निर्मल कोठारी द्वारा गिरवी रखी गई जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया और इसे तथा इसके परिवार को दबावपूर्वक जान से मारने या मरवा डालने की धमकी 06 प्रतिशत की दर से ब्याज में रूपये भी वसुलता रहा। कोरे कागजात पर छलपूर्वक झुठा किरायानामा अपने भाई नलिन कोठारी से बनवाकर सिक्युरिटी के तौर पर लिये गये ब्लैंक चेक को बाउंस करवाकर झुठा मामला न्यायालय में करवाया गया। उधार ली गई रकम को लौटा देने के बावजूद इनके स्वामित्व की जमीन को वापस करने के एवज में बैंक से 20,00,000/- रूपये की रकम फाईनेंस करवाकर निर्मल कोठारी को देने पर केवल 12 डिसमिल जमीन को वापस किया है, शेष 28 डिसमिल जमीन अपने स्वामित्व में रखा है जिसे लौटाने के लिए दबावपूर्वक और रकम की मांग कर रहा है। निर्मल कोठारी एवं नलिन कोठारी द्वारा मुझे एवं मेरे परिवार को झुठे केस में जेल भेजवाने की धमकी देकर सुनियोजित धोखा, ठगी एवं आपराधिक कृत्य कर मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से परेशान करना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलॉफ अप0क्र0 398/26 धारा 386, 420, 34 भादवि0, छ0ग0 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्व कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस की कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा0पु0से0) तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.), श्री अलेक्जेण्डर किरों (रा0पु0से0) के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह थाना प्रभारी कोतवाली राजनांदगांव के नेतृत्व में आरोपी निर्मलचंद कोठारी एवं नलिन कोठारी निवासी कामठी लाईन राजनांदगांव को तलब कर प्रकरण के संबंध में पूछताछ किया गया, जो जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 26/07/26 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र शाह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, सुमेंन्द्र कुमार खरे, प्रियांश, लीलेंद्र एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।