चिखली ::- प्रार्थी दिनांक 06.06.2026 को चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी अपने मोहल्ले मे बैठकर घरेलू बातचीत कर रहा था उसी समय प्रार्थी के रिस्ते मे साला रिस्ता नेताम शराब के नशे मे आकर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करने लगा मना करने पर और अधिक उत्तेजित होकर हाथ मुक्का से मारपीट कर गाल मे नुकीली वस्तु से वार कर चोट पहुचाया जिसकी रिपोर्ट लिखाने चौकी चिखली आने पर उसी दौरान प्रार्थी के साला रिस्ता नेताम घर मे आग लगा दिया कि रिपोर्ट पर धारा 296,115(2),326(जी) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर प्रकृति का होने से मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया जिस पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चौकी चिखली पुलिस द्वारा टीम तैयार कर आरोपी रिस्ता नेताम को ग्राम बोरी से अभिरक्षा मे लेकर पुछताछ करने पर अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी रिस्ता गोड़ पिता स्व. तुलसीराम गोड़ उम्र 27 साल सािकन ग्राम बोरी चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उनि सत्तुलाल कवंर, आर0 सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, आदित्य सोलंकी एवं चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।