सोमनी :- प्रार्थीयां रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिक पुत्री 2-3 माह पूर्व काॅल सेंटर में काम करने टेडेसरा राजनांदगांव आयी थी, जो टेडेसरा में रंजित सिंग के ढाबा में रहती थी, करीबन 15 दिनो से टेडेसरा के किराए के मकान में रहने लगी थी जो बतायी थी कि रंजित सिंग पीडिता/मृतिका के साथ मारपीट कर जबरदस्ती शारिरिक संबंध बनाता है और घर जाने की बात करने पर कमरे में बद कर देता है। जिस कारण पीडिता/मृतिका द्वारा आत्यहत्या किया गया है प्रार्थीयां के रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी रंजित सिंग के विरूद्ध धारा 64,127(2),108 बीएनएस 3,4 पाक्सो एक्ट का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण नाबालिक बालिका संबंधी गंभीर प्रकृति का होने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन बाद श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंण्डर के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक दिलीप पटेल के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी रंजीत सिंग पिता शीतल सिंग उम्र 22 साल निवासी ग्राम सौन्दर थाना डुग्गीपार जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) हाल पता- पीएनआर० ढाबा, अरोरा फ्यूल्स टेड़ेसरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया जिसे विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक दिलीप पटेल, उनि बलदाऊ चंद्राकर, सउनि चैतुराम आर्य, प्र0आर0 दुलेश्वर साहू, आर0 दिनेश वर्मा, मनोज हरमुख एवं समस्त स्टाफ थाना सोमनी में महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा है।