राजनांदगांव : शहर में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाकर विज्ञापन करने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। 10 विज्ञापनकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संबंधितों को अवैध विज्ञापन सात दिन के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर निगम ने जब्ती और प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
नगर निगम के अनुसार, जीई रोड, फ्लाईओवर के नीचे और शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर बिना पूर्व अनुमति विज्ञापन बोर्ड, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। कुछ विज्ञापन निजी भवनों की दीवारों और छतों, विद्युत पोलों तथा सार्वजनिक शौचालयों पर भी लगाए गए हैं। इसे छत्तीसगढ़ विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि, 2012 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।
निगम प्रशासन के अनुसार, शहर के सुंदरीकरण के लिए फ्लाईओवर के नीचे रंगाई-पोताई कराई गई है। ऐसे में अनधिकृत विज्ञापनों से सार्वजनिक संपत्ति का स्वरूप प्रभावित हो रहा है। निगम ने संबंधित विज्ञापन एजेंसियों, संस्थानों और व्यक्तियों को सात दिन के भीतर बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त जीआर मरकाम ने स्पष्ट किया है कि तय समय में अवैध विज्ञापन नहीं हटाने पर निगम बिना पूर्व सूचना के उन्हें हटाकर जब्त कर सकता है। संबंधितों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा सकती है।