राजनांदगांव :- दिनांक 10.05.2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ड्रायवर राजू उर्फ शफीक खान के द्वारा इसके वाहन कमांक सीजी 08 ए एस 6032 में लोहा लेकर एल०बी० नगर गया जहां वाहन खाली होने के बाद एलबी नगर पार्टी के द्वारा 1,22,000 रूपये दिया गया जिसे ड्रायवर राजू उर्फ शफीक खान के द्वारा रूपये को लाकर नहीं दिया गया न ही पैसा प्राप्त होने की किसी प्रकार की सूचना दिया। वाहन को नेहरू नगर जलाराम स्वीट्स के पास राजनांदगांव में छोड़कर भाग जाना बताया। कि रिपोर्ट पर आरोपी ड्रायवर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 230/2025 धारा 316 (3) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस कार्यवाही- प्रकरण में विवेचना के दौरान उक्त आरोपी का लगातार हरसंभव पता तलाश का प्रयास किया गया किन्तु कोई सुराग नहीं मिला। आरोपी घटना बाद फरार होने व कोई पता नहीं चलने से आरोपी के विरूद्व धारा 335 बीएनएनएस के तहत् फरारी में चालान पेश करने की विधिवत अनुमति प्राप्त कर ईनाम उद्घोषणा जारी कराकर आरोपी के खिलॉफ अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
पुलिस की सफलता- माननीय न्यायालय से आरोपी के गिरफ्तारी हेतु स्थायी गिरफ्तारी वारंट प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा0पु0से0) तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री सत्यप्रकाश तिवारी (रा0पु0से0) के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृृत्व में टीम गठित कर उक्त फरार आरोपी का लगातार पतासाजी कर मुखबीर की सूचना पर भांठापारा जिला बलौदा बाजार टीम भेजकर घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसे आज दिनांक 18.09.2026 को आरोपी स्थायी वारंटी तामिल कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। वारंटी आदतन आरोपी है, जिला बिलासपुर पुलिस द्वारा इसके विरूद्व तड़ीपार की कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, प्र0आर0 जी0 सिरिल कुमार, आरक्षक श्रीनिवास राव की सराहनीय भूमिका रही।