April 28, 2026


समर कैंप के नाम पर स्कूल बुलाने पर सख्ती निर्देश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

राजनांदगांव : प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी के बीच विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने समर कैंप के नाम पर स्कूल बुलाने पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। संयुक्त संचालक, शिक्षा, दुर्ग संभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी स्थिति में छात्रों को स्कूल में उपस्थिति के लिए बाध्य न किया जाए।

आदेश में उल्लेख है कि 20 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित है। इसके बावजूद कुछ निजी विद्यालयों द्वारा समर कैंप के नाम पर विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों की निगरानी करें और उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि समर कैंप या अन्य गतिविधियों के बहाने विद्यार्थियों को स्कूल बुलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई संस्था निर्देशों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लिया गया फैसला

भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। शिक्षा विभाग को मिली रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ स्कूल समर कैंप के नाम पर बच्चों को बुला रहे हैं। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 इन संस्थाओं पर रहेगी विशेष नजर

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी विद्यालयों के साथ-साथ अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों पर भी नजर रखी जाएगी। जिला स्तर पर अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे। यदि कहीं समर कैंप के नाम पर उपस्थिति दर्ज कराई जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई जिलों से ऐसी शिकायतें सामने आई थीं, जिन्हें अब गंभीरता से लिया जा रहा है।


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