मुंगेली :- पत्नी से मारपीट कर ईलाज के दौरान मृत्यु होने पर आरोपी पति के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 103(1) का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त दुपट्टा, बेल्ट की जब्ती कर आरोपी पति ब्रम्हा साहू को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश कर जेल भेजा गया।
हीरालाल वार्ड निवासी शकुंतला साहू पति स्व. संजय साहू ने 22 अगस्त को सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी लड़की मनीषा साहू की शादी सामाजिक रीति रिवाज से तिलक वार्ड निवासी ब्रम्हा साहू से हुयी थी। शादी के बाद से ब्रम्हा साहू आये दिन शराब पीकर मारपीट तंग तूफान कर करता था। 20 अगस्त को शाम 7.30 बजे उसकी पुत्री मनीषा ने फोन कर जानकारी दी कि ब्रम्हा साहू गंदी-गंदी गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है और जान से मार दूंगा कहकर धमकी दे रहा है। सूचना पर उसके घर जाकर देखे घर में कोई नही था, आसपास के लोगों से पता चला कि मनीषा को जिला अस्पताल ले गये है। जिला अस्पताल जाने पर मनीषा को सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर किये जाने की जानकारी हुई।
घटना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 296, 351(2), 115(2) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहिता मनीषा साहू पति ब्रम्हा साहू उम्र 19 वर्ष की ईलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में मृत्यु हो गयी। सिम्स अस्पताल बिलासपुर से बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर नंबरी मर्ग क्रमांक 41/2024 धारा 194 बीएनएसस कायम कर मर्ग डायरी मूल अपराध में संलग्न किया गया है। मर्ग जांच, प्रार्थियां गवाहो के कथन मुताबिक अपराध धारा 103(1) बीएनएस जोड़ी गयी है। विवेचना के दौरान उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एसआर घृतलहरे के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह,
प्रधान आरक्षक प्रमोद वर्मा, आरक्षक टेकसिंह साहू, मनोज टण्डन, बबीता श्रीवास एवं भोपसिंह की टीम गठित की गई। टीम ने अविलम्ब कार्यवाही करते हुए आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी को बरामद किया गया। आरोपी मेमोरेण्डम कथन में घटना 20 अगस्त को मृतिका से मारपीट करना एवं दुपट्टा से गला घोटना बताया। जिससे मृतिका की ईलाज के दौरान सिम्स अस्पताल बिलासपुर में 23-24 अगस्त के रात्रि 12 बजे मृत्यु होना बताने एवं आरोपी के पेश करने घटना में प्रयुक्त दुपट्टा, बेल्ट को जब्त किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर पेश कर जेल भेजा गया है।