June 07, 2026


पत्नि द्वारा दूसरी शादी करने से नाराज पति ने भाई के साथ मिलकर पत्नि के दूसरे पति पर किया जानलेवा हमला

चौकी चिखली पुलिस की कार्यवाही आरोपियो के विरूद्ध पूर्व मे दर्ज है कई गंभीर अपराध आरोपियो के कब्जे से कटारनुमा चाकू एवं डण्डा जप्त आरोपियो को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

चिखली :- प्रार्थी दिनांक 03.06.2026 को चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सोनू साहू निवासी चिखली जब जेल मे था उसी दौरान उसकी पत्नि से जान पहचान होने से दोनो एक दूसरे को पसंद करने लगे तथा दोनो आपसी सहमति से विवाह कर लिये। सोनू साहू जेल से छुटने के पश्चात अपनी पत्नि की दुसरी शादी करने से नाराज होकर उसकी पत्नि के दूसरे पति से रंजीश रखता था उसी बात को लेकर दिनांक 02.06.26 को आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप अपने भाई राजा साहू उर्फ सूरज के साथ मिलकर बातचीत करने अपने घर बुलाकर प्रार्थी को जान से मारने की नियत से डण्डा और धारदार कटारनुमा चाकू से वार कर चोट पहुंचाये कि रिपोर्ट पर धारा 296,115(2),109(1),3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर प्रकृति का होने से मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया जिस पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चौकी चिखली पुलिस द्वारा टीम तैयार कर आरोपी राजा को चिखली से एवं आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप को दुर्ग से अभिरक्षा मे लेकर पुछताछ करने पर अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना स्वीकार करने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। 

नाम आरोपी- 01. राजा उर्फ सुरज साहू पिता स्व. टिबलू उम्र 37 साल साकिन वार्ड नं. 05 चिखली पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. 

02. सोनू साहू उर्फ प्रदीप साहू पिता स्व. टिबलू साहू उम्र 36 साल साकिन वार्ड नं. 05 चिखली पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. 

जप्ती- 01 नग कटारनुमा लोहे का चाकू, 01 नग बांस का डण्डा 

आरोपी सोनू साहू उर्फ प्रदीप साहू का अपराधिक रिकार्ड- 92/12 धारा 392 भादवि,  209/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट,  115/10 धारा 429,294,307 भादवि, 735/8 धारा 294,323,307,34 भादवि, 48/10 धारा 452,294, 506,324 भादवि,  461/10 25 आर्म्स एक्ट,  272/11 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट, 210/12 धारा 34(1) आब0 एक्ट, 11/12 धारा 294,323,506 भादवि,   434/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट,  206/14 धारा 307, 34 भादवि, 790/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट,,, 518/15 धारा 34(2) आब.एक्ट, 741/16 धारा 34(2) आब0 एक्ट, 290/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 480/21 धारा 294,323,506,34 भदवि, ., 268/22 धारा 20(ख) एनडीपीएस,  314/23 धारा 327,506,294, भादवि, 25,27 आर्म्स एक्ट, 190/24 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 501/24 धारा 296,351(2),119(1),3(5) बीएनएस छ.ग. राज्य सुरक्षा अधि. की धारा 14,  792/16 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जानकारी- 54/10 धारा 110 सीआरपीसी,  62/10 धारा 41(2),109 सीआरपीसी, 45/13/11 धारा  41(2),109 सीआरपीसी,  06/14 धारा 110 जा.फौ., 24,43/14 धारा 151,107,116(3) जा.फौ., 249,776/14 धारा 151,107.116(3) जा.फौ,24/16 धारा 110 जा.फौ., 195,474/22 धारा 151,107.116(3) जा.फौ.,   56/17 धारा 110 जा.फौ., 09/23 धारा 110 जा.फौ., 30,56/23 धारा 151,107.116(3) जा.फौ., 73,161/23 धारा 151,107.116(3)जा.फौ., 136,756/23 धारा 151,107.116(3) जा.फौ.,

आरोपी राजा उर्फ सुरज साहू का अपराधिक रिकार्ड- अप0 735/08 धारा-294,323,34307 भादवि,  115/10 धारा 452,294,506,323,34,307 भादवि,  267/11 धारा-341,294,506, भादवि,  362/11 धारा-294,323,506,34 भादवि, 439/11 धारा-294,323,506,34,325 भादवि, 92/12 धारा 392 भादवि,   206/14 धारा 307,34 भादवि, 532/21 धारा 34(2) आब. एक्ट, 169/22 धारा 20(बी) एनडीपाीएस एक्ट, 568/23 धारा 327,294,506,427 भादवि,  501/24 धारा 296,351(2),119(1),3(5) बीएनएस छ.ग. राज्य सुरक्षा अधि. की धारा 14, 449/25 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट, 452/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जानकारी- 08/24 धारा 129 बीएनएसएस, 57/24 धाारा 151 जा.फौ., 131/24 धारा 107,116(3) जा.फौ., 29,55/23 धारा 151, 107.116(3) जा.फौ.,43/11 धारा 41(2),110 जॉफौै,

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उनि राकेश पटेल, सउनि शत्रुहन टण्डन, प्र.आर. अरूण कुमार नेताम, आर0 सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, आदित्य सोलंकी, किशोर मार्बल एवं चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।


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