राजनांदगांव : निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रासायनिक उर्वरक बेचने के मामले में डोंगरगांव पुलिस ने 28 अक्टूबर को राजेंद्र मिश्रा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा तीन और सात के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
कृषि विभाग की शिकायत के अनुसार, 17 सितंबर को ग्राम आरी में राजेंद्र मिश्रा के वाहन से आइपीएल कंपनी के पोटाश की 60 बोरियां जब्त की गई थीं। खाद के परिवहन और बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद नमूने की प्रयोगशाला जांच में पोटाश की मात्रा निर्धारित मानक से काफी कम मिलने का मामला भी सामने आया। कृषि विभाग ने 18 सितंबर को प्रकरण पुलिस को सौंपा था। इसके बाद 28 अक्टूबर को डोंगरगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कृषि विभाग के अनुसार, सूचना मिली थी कि आइपीएल कंपनी का पोटाश बिना पीओएस और ओ-फार्म के निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। संयुक्त टीम ने 17 सितंबर को ग्राम आरी में वाहन (सीजी 09 जेडआर 1624) को रोककर जांच की। वाहन से 50-50 किलोग्राम की 60 बोरियां बरामद हुईं। जब्त खाद की कीमत 1.32 लाख रुपये आंकी गई थी। जब्त खाद का नमूना गुणवत्ता परीक्षण के लिए उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, लाभांडी रायपुर भेजा गया था। प्रयोगशाला रिपोर्ट में निर्धारित 60 प्रतिशत के मुकाबले महज तीन प्रतिशत पोटाश पाया गया। इस आधार पर नमूने को अमानक घोषित किया गया।