June 07, 2026


अवैध शराब : सिटी कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की अवैध शराब बिक्री के खिलॉफ कार्यवाही

दो आरोपी के खिलॉफ धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। आरोपी के कब्जे से 53 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 9.540 बल्क लीटर किमती 4240 रूपये एवं बिक्री रकम 1370 रूपये जुमला किमती 5,610 रूपये किया गया जप्त। आगे भी अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। नाम पता आरोपियान- 01 मोहम्मद मकसूद अली पिता स्व0 अलमास अली उम्र 35 साल साकिन सिनापल्ली थाना धनकोटा जिला संबलपुर (उड़िसा) 02. किशोर भट्टाचार्य पिता निरोद भट्टाचार्य उम्र 43 साल साकिन चोपना पोस्ट बादलपुर थाना चोपना जिला बैतूल (म0प्र0)

राजनादगांव  :-   पुलिस अधीक्षक राजनादगांव  अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कीर्तन राठौर (रा0पु0से0) तथा नगर पुलिस अधीक्षक  अलेक्जेण्डर किरों (रा0पु0से0) के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.06.2026 को मुखबीर की सूचना पर पुराना बस स्टैण्ड यात्री प्रतिक्षालय के पास राजनांदगांव में रेड कार्यवाही कर आरोपी मोहम्मद मकसूद अली निवासी सिनापल्ली थाना धनकोटा जिला संबलपुर (उड़िसा) एवं किशोर भट्टाचार्य निवासी चोपना पोस्ट बादलपुर थाना चोपना जिला बैतूल (म0प्र0) को घेराबंदी पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 53 पौवा देशी प्लेन शराब रोमियों ब्राण्ड मात्रा 9.540 बल्क लीटर किमती 4240 रूपये एवं बिक्री रकम 1370 रूपये जुमला किमती 5,610 रूपये जप्त कर अपराध सबूत पाये जाने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। आगे भी असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। 

 दोनों आदतन आरोपी है-

(अ) आरोपी मोह0 मकसूद अली के खिलॉफ दर्ज अपराध-’

(1). थाना डी0डी0 नगर रायपुर में अप0क्र0 628/22 धारा 457, 380 भादवि0 

(2) थाना डोंगरगढ़ में अप0क्र0 261/24 धारा 454, 380, 511, 34 भादवि0 

(3) अप0क्र0 365/24 धारा 399, 402, 111 भादवि0 के मामलें में चालान किया गया है। 

(ब) आरोपी किशोर भट्टाचार्य के खिलॉफ दर्ज अपराध-

(1) पुलिस चौकी चिखली में अप0क्र0 787/23 धारा 376, 376 (2)(एन) भादवि0, 4, 6 पॉक्सो एक्ट 

राजनांदगांव पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है दोनों आरोपी दीगर प्रांत मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के रहवासी हैं जिनके द्वारा शहर के पुराना बस स्टैंड में अवैध रूप से शराब बिक्री किए जा रहे थे, बाहर प्रांत के लोगों को बिना तस्दीक किए किराए का मकान न दी जाए, बाहरी किरायेदारों की सूचना नजदीकी थाने को अवश्य दी जावे l     

 उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, प्र0आर0 जी0 सिरिल कुमार एवं थाना पेट्रोलिंग पार्टी की सराहनीय भूमिका रही।


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