डोंगरगढ़ :- ग्राम मुरमुदा के खंडहर मकान से दिनांक 13-09-2026 को 614 पाव अवैध शराब, कुल मात्रा 110.52 लीटर, कीमत ₹66,630/- जप्त किया गया था ।*
आरोपी खेमलाल कदम उर्फ गुड्डू पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21-09-2026 को गिरफ्तार किया गया।*
आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।*
जप्त शराब का विवरण*
385 पाव गोवा स्पेशल अंग्रेजी शराब
154 पाव शोले देशी प्लेन शराब
30 पाव सुपर 36 देशी प्लेन शराब
13 पाव शेरा देशी प्लेन शराब
13 पाव मैकडॉवेल नंबर-1
15 पाव सिंडिकेट अंग्रेजी शराब
04 पाव देशी मसाला शराब
कुल – 614 पाव
कुल मात्रा – 110.52 लीटर
कुल कीमत – ₹66,630/-
गिरफ्तार आरोपी का नाम*
01- खेमलाल कदम उर्फ गुड्डू, पिता फिरंता कदम, उम्र 40 वर्ष, निवासी मुरमुंदा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)।
दिनांक 13-09-2026 को थाना डोंगरगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुरमुंडा निवासी खेमलाल कदम उर्फ गुड्डू अपने घर के पास स्थित पुराने खंडहर मकान में भारी मात्रा में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस टीम द्वारा ग्राम मुरमुदा स्थित उक्त खंडहर मकान की घेराबंदी की गई। उक्त दिनांक को आरोपी खेमलाल कद्दम उर्फ गुड्डू मौके से फरार हो गया। मौके पर गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बोरियों में विभिन्न ब्रांड की कुल 614 पाव अवैध शराब, कुल मात्रा 110.52 लीटर, कीमत ₹66,630/- बरामद कर जप्त की गई। फरार आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 542/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में फरार आरोपी की तलाश हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल द्वारा डोंगरगढ़ पुलिस स्टाफ के साथ फरार आरोपी की तलाश हेतु लगातार तकनीकी साक्ष्य एवं पुलिस टीम गठित कर आरोपी खेमलाल कदम उर्फ गुड्डू की तलाश की गई। आज दिनांक 21/09/26 को पता तलाश के दौरान आरोपी को ग्राम मुरमुदा से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में सउनि मुजिब रहमान कुरैशी, आरक्षक रामखिलावन सिन्हा, अविलेश ढीढ़ी ,भूपेन्द्र वर्मा, मिथलेश पटेल एवं मिल्कन वाल्टर का सराहनीय योगदान रहा।*