खैरागढ़: कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आमदनी निवासी 44 वर्षीय पुनीत यदु को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। पुनीत यदु के विरुद्ध वर्ष 2014 से विभिन्न धाराओं के तहत छह आपराधिक और चार प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी गतिविधियों से क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। संबंधित व्यक्ति को 28 अक्टूबर से खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग और बेमेतरा जिले सहित मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा। आदेश के तहत उसे एक वर्ष की अवधि तक इन जिलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।