बसंतपुर :- प्रार्थी सन्नी पंसारी, पिता स्व. धन्नू राम पंसारी, निवासी ठेठवारपारा, राजनांदगांव द्वारा थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसके द्वारा आरोपी दीपक जैन एवं सौरभ जैन, निवासी सदर बाजार, राजनांदगांव से लगभग 03 लाख रुपये उधार लिया गया था, जिसकी वह प्रतिमाह किश्त अदा कर रहा था।
घटना दिनांक 18 सितम्बर 2026 को प्रार्थी समदा अस्पताल से वापस अपने घर जा रहा था। दोपहर करीब 13:30 बजे दुर्गा चौक के पास पहुंचने पर आरोपीगण सौरभ जैन, दीपक जैन एवं उनके एक अन्य साथी द्वारा प्रार्थी को जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले जाया गया। वहां घर का शटर बंद कर उधारी रकम वापस करने की बात कहते हुए पैसों की मांग की गई।
प्रार्थी द्वारा तत्काल रकम नहीं होने की बात कहने पर आरोपीगण द्वारा एक राय होकर लकड़ी के बैट एवं हाथ-मुक्के से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 443/2026, धारा 296, 115(2), 351(2), 127(2), 119(1), 140(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना बसंतपुर पुलिस को निर्देशित किया गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक कौशलेश देवांगन के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। आरोपियों के कब्जे/पेश करने पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बैट एवं आई-क्यूब स्कूटी क्रमांक CG-08-AY-7009 जप्त की गई।
आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
सराहनीय भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कौशलेश देवांगन, उप निरीक्षक नरेश सार्वा, प्रधान आरक्षक महेन्द्र साहू, आरक्षक राजेश बंदेश्वर, रूपेन्द्र वर्मा एवं महिला आरक्षक अनुपमा चन्द्रवंशी की सराहनीय भूमिका रही।