June 11, 2026


विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित

वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी अधिकारों एवं भरण-पोषण अधिनियम 2007 की दी गई जानकारी

दोरनापाल :15 जून "विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस" के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा के तत्वावधान में आज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस अवसर पर पैरालीगल वॉलेंटियर सुश्री रनीता यादव द्वारा गांव की महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को "माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007" के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यदि संतान माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं करती, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है या संपत्ति विवाद करती है, तो वे न्यायालय से भरण-पोषण एवं सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

PLV रनीता यादव ने वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की उपेक्षा करना दंडनीय अपराध है। पीड़ित बुजुर्ग टोल फ्री नंबर 15100 या DLSA कार्यालय दंतेवाड़ा में संपर्क कर निःशुल्क वकील की सेवा ले सकते हैं।उन्होंने 30 दिवसीय "वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र" के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस केंद्र में बुजुर्गों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। सभी ने जानकारी को उपयोगी बताया।


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